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वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर अभियान जारी रखेगी कांग्रेस- जयराम रमेश

 27 Apr 2024

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की गई याचिका में कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं थी।वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल(विविपैट) की ईवीएम से सौ फीसदी मिलान वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया था।  कांग्रेस ने कहा है कि हम चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर अपना राजनीतिक अभियान जारी रखेंगे। 


रमेश ने क्या लिखा
 

जयराम रमेश ने  एक्स पर लिखा कि हमने दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर ध्यान दिया है। लेकिन हम चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के लिए 'करारा तमाचा' बताया और कहा कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर रमेश ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया तो ये भाजपा के लिए 'करारा तमाचा' था। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री को चंदा लेने के अपने इन चार पसंदीदा रास्तों के जरिए पिछले पांच वर्षों में 8200 करोड़ रुपये जमा करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। यह पसंदीदा रास्ते है-

  • चंदा दो, धंदा लो
  •  ठेका लो, घूस दो
  •  हफ्ता वसूली
  •  फ़र्ज़ी कंपनी


बीजेपी की प्रतिक्रिया 


केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है की ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। मेघवाल ने कहा जब विपक्षी दल चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही होता है और जैसे ही चुनाव हारते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम के माध्यम से हुए पिछले कुछ सालों में हुए चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जीती है। लेकिन विपक्ष की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की आदत बन गई है।


शुक्रवार को हुई थी याचिका खारिज


सुप्रीम कोर्ट ने 100 फीसदी वीवीपैट का ईवीएम नतीजों से मिलान की मांग करने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करना अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है। इस दौरान कोर्ट ने दो निर्देश दिए एक यह कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए। मतदान के बाद कम से कम 45 दिनों तक वीवीपैट स्लिप को सुरक्षित रखना होगा ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोटों के साथ उसका मिलान किया जा सके और दूसरे और तीसरे स्थान के उम्मीदवारों के अनुरोध पर परिणाम घोषित होने के बाद माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में जली हुई मेमोरी की जांच इंजीनियरों की एक टीम द्वारा की जाएगी। जो चुनाव के रिजल्ट आने के 7 दिन के भीतर करना होगी।